Sunday 1 May 2016

न्याय आपके द्वार अभियान 9 से प्रारंभ होगा, अभियान की पूर्व तैयारियां करने के निर्देष

 मदन बारूपाल
बाड़मेर, 01 मई। न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित होने वाली लोक अदालतांे के दौरान अधिकाधिक प्रकरणो  का निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाई जाए। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने रविवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कांफे्रस हाल में  राजस्व अधिकारियो  की बैठक में यह बात कही।जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने कहा कि जिले में 9 मई से प्रारंभ होने वाले न्याय आपके द्वार अभियान के लिए समस्त तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अभियान के दौरान लंबित प्रकरणो  का प्रभावी निस्तारण किया जाए। जिला कलक्टर ने कहा कि अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं अन्य जन प्रतिनिधियो  के साथ मौजीज व्यक्तियो  का
सहयोग लिया जाए। उन्हांेने अदालत आयोजन की तिथि से पहले संबंधित गांव में एडवांस टीम भेजने के निर्देश दिए जो ग्रामीणो  से समजाईश कर अधिकाधिक प्रकरणो  के निस्तारणमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। उन्हांेने कहा कि अधिकाधिक स्थानौ  पर अदालतो  का आयोजन किया जाए, ताकि वृहद स्तर पर
प्रकरणांे के समाधान के साथ आमजन को राहत मिल सके।इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने 9 मई से 30 जून तक आयोजित होने वाले न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित होने वाले राजस्व लोक अदालतांे में राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रक्रिया, पोर्टल पर प्रकरण दर्ज करने, पंचायतों को वादमुक्त घो-िुनवजयात करने करने समेत कई प्रकार की जानकारी दी। उन्हांेने कहा कि अभियान के दौरान अधिकाधिक प्रकरणांे का निस्तारण हो सके, इस लिहाज से संबंधित प्रकरणांे को चिन्हित करने के साथ संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किए जाए। उन्हांेने उपखंड एवं तहसील स्तर के कार्मिकांे को इस
अभियान के बारे मंे 3 मई को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से इस अभियान के बारे मंे विस्तार से जानकारी दी गई। राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान बाड़मेर उपखंड अधिकारी एच.आर. मेहरा ने ई-ंउचयधरती प्रोजेक्ट के तहत किए जाने वाले कार्याें की जानकारी देते हुए संबंधित अधिकारियांे को इसमंे तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दिलीप जैन, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित रहे। इन मामलांे की होगी सुनवाईः न्याय आपके द्वार अभियान के दौरान राजस्व न्यायालयों में राजस्थान काशतकार अधिनियम के तहत दायर मामलों, पत्थरग-सजय़ी, सीमाज्ञान, एलआर एक्ट के प्रकरण लिए जा सकते हैं। इसके साथ लम्बित नामांतरण के प्रकरण, अपील, लंबित वाद पर भी विचार किया जा सकता है। इसके अलावा बंद रास्तों
को खुलवाने, संकऱे रास्तों से अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने के कार्य भी संपादित होंगे। अभियान के दौरान संबंधित ग्राम पंचायतांे के लम्बित सभी नामांतरण प्रकरणांे का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए है। पेयजल परिवहन की मोनेटरिंग करेंः जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने राजस्व अधिकारियांे को आगामी समय में विभिन्न स्थानांे पर टैंकरो  से होने वाली जलापूर्ति की प्रभावी मोनेटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि उपखंड अधिकारी पूर्व में भेजे गए गांवो  की सूची की पुनः समीक्षा करते हुए भिजवाएं, ताकि अगर कोई गांव अथवा -सजयाणी जो पेयजल संकट से प्रभावित होने के बावजूद पीछे रह गया हो तो उसे शामिल किया जा सके। जिला कलक्टर ने कहा कि उपखंड अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जिस स्थान के लिए पानी का टैंकर जाना है उसी स्थान पर पहुंचें। संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणो का सत्यापन करने के निर्देषः जिला कलक्टर शर्मा ने संपर्क पोर्टल पर दर्ज समस्त प्रकरणो  का 4 मई से पहले सत्यापन करने के
निर्देश दिए। उन्हांेने कहा कि इसमें किसी तरह की कौताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



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