Wednesday 24 February 2016

विद्यालय एवं अस्पताल के 15 मीटर के दायरे में नहीं लग सकेगे मोबाइल टावर


बाड़मेर, 24 फरवरी। अब स्कूल, अस्पतालों आदि के 15 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर नहीं लगाए जा सकेंगे। राज्य सरकार ने राजस्थान टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी मंे यह प्रावधान किया हैं। पहले आबादी क्षेत्रों में आसानी से मोबाइल टावर लग जाया करते थे, वहीं अब आबादी क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने का कड़ा विरोध होता है। 
मोबाइल टावर स्थापित करने के संबंध मंे अब तक स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण अक्सर विवाद की स्थिति बनती थी। इसको देखते हुए अब सरकार ने मोबाइल टावर लगाने के लिए एक नीति बनाई है। यह नीति दूरसंचार मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के आधार पर तैयार की गई है। इसके अनुसार दूरसंचार विभाग को निर्धारित रेडिएशन स्तर की कड़ाई से पालना करनी होगी। स्कूल, अस्पताल और खेल के मैदान के 15 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकेगा। इसी तरह जेल के 500 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकेगा। किसी संरक्षित स्मारक के 300 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर नहीं लगाया जा सकेगा। इसके लिए पुरातत्व संरक्षण विभाग से अनुमति लेनी होगी। हैरिटेज क्षेत्र में लगाए जाने वाले टावर की डिजाइन ऐसी होगी जो वहां के हैरिटेज को खराब न करे। नगरपालिका क्षेत्र के आयुक्त की मंजूरी के बाद ही मोबाइल टावर लगाया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अनुमति उपखण्ड अधिकारी से लेनी होगी। ट्रेफिक पुलिस के अनापत्ति प्रमाण पत्र के बाद ही टावर लगाया जा सकेगा। लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए टेलिकॉम एन्फोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा। 
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