Tuesday 1 September 2015

हादसो की रोकथाम को वाहन गति सीमा निर्धारित

बाड़मेर, 01 सितंबर। बाड़मेर जिले में  मौजूदा समय में सड़क हादसो  को रोकने, आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रामदेवरा मेले के दौरान यात्रियो  की भारी आवक के मददेनजर दुर्घटनाओ की रोकथाम के लिए जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने एक आदेश जारी कर वाहन गति सीमा निर्धारित की है। यह आदेश 26 सितंबर तक प्रभावी रहेगा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन शर्मा ने बताया कि राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के अध्याय आठ के नियम 8.1 के तहत प्रदत शक्तियो का प्रयोग करते हुए रामदेवरा मेला के दौरान बाड़मेर जिले की सीमाओ में से होकर गुजरने वाले समस्त राष्ट्रीय राजमार्गाें तथा राज्य उच्च मार्गाें, ग्रामीण मार्गाें पर चलने वाले भारी वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा वाहन गति सीमा निर्धारित की गई है। इसी तरह हल्के मोटर वाहनो  की अधिकतम गति सीमा 60 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से बसों की छत पर लगे केरियर एवं पीछे की सीढि़यां हटाने के आदेश दिए गए है।

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