बाड़मेर, 4 अगस्त। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में वर्ष 2015-16 में प्राप्त आवेदन पत्रो की स्वीकृतकर्ता अधिकारियों की ओर से शुक्रवार 5 अगस्त तक आनलाइन फारवर्ड किया जा सकेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक हेमंत खटीक ने बताया कि पेपरलेस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, डाॅ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग,डाॅ. अम्बेडकर घुमन्तु, अर्द्धघुमन्तु एवं विमुक्त जाति ,मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति में वर्ष 2015-16 में शिक्षण संस्थाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों को जांच उपरान्त स्वीकृति योग्य आवेदन पत्रों को डिजिटल सिग्नेचर के स्थान पर शिक्षण संस्था की यूजर आईडी एवं पासवर्ड द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को आॅनलाईन फारवर्ड करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त निर्धारित की गई है। उन्हांेने बताया कि निर्धारित समयावधि में संबंधित शिक्षण संस्था द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को 5 अगस्त तक आवेदन पत्र आॅनलाईन फारवर्ड नहीं करने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल सकेगी तथा ऐसे शिक्षण संस्थान को छात्रवृत्ति से विवर्जित कर ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र आॅनलाईन फारवर्ड करने की विस्तृत जानकारी विभागीय बेवसाइट तंरचउेण्दपबण्पद पर उपलब्ध है।
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