बाड़मेर, 12 अगस्त। मनरेगा कार्य स्थलो पर स्वच्छ पेयजल, बालको तथा विश्राम की अवधि के दौरान शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री, प्राथमिक उपचार पेटी समेत समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि कार्य से संबंद्व अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाएं प्रदान करने के साथ मनरेगा योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजन के कारण और किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सा उपचार का हकदार होगा। यदि स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति की नियोजन से उदभूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा नियमानुसार अनुग्रह राशि सहादय की जाएगी। संबंधित अधिकारियो को मनरेगा एक्ट के विर्णत प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
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