Thursday 4 August 2016

प्राधिकृत अधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर वाले परिचय पत्र होंगे अधिकृत


बाड़मेर, 4 अगस्त। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल जयपुर के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिको  को जारी किए जाने वाले परिचय पत्र प्राधिकृत अधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर होने पर ही अधिकृत होंगे।सहायक श्रम आयुक्त सुरेशचन्द्र शर्मा ने बताया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिको  को प्राधिकृत अधिकारी सहायक श्रम आयुक्त, श्रम निरीक्षक, विकास अधिकारी, ग्राम सेवक एवं अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता की ओर से परिचय पत्र जारी किया जाता है। इन पर केवल प्राधिकृत अधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर ही अधिकृत है अन्य किसी भी यूनियन एवं अन्य की मोहर एवं हस्ताक्षर अधिकृत नहीं है। उन्हांेने सभी निर्माण श्रमिकांे से भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल जयपुर की ओर से जारी परिचय पत्रांे पर प्राधिकृत अधिकारी के अलावा अन्य कोई मोहर नहीं लगाने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक यदि किसी यूनियन एवं अन्य कोई मोहर लगाई हुई पाई जाती है तो परिचय पत्र को जब्त कर यूनियन की मान्यता रद करने के लिए रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन अधिकारी को उचित कार्यवाही के लिए लिखा जाएगा। साथ ही हिताधिकारी का पंजीयन प्रमाण पत्र रद किया जाएगा

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