Monday 6 June 2016

आवश्यक वस्तुआें को स्टाक आरक्षित रखने के निर्देश

मदन बारूपाल 

बाड़मेर, 06 जून। राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के क्लाज 19 तथा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ आदेश 1976 के क्लाज 20 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने जिले के समस्त रिटेल आउटलेट, द्रवित पेट्रोलियम गैस एजेंसियां, केरोसीन तथा जिले में कार्यरत समस्त उचित मूल्य दुकानदारां को अतिवृ-ुनवजयट एवं बा-सजय़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुआें का स्टाक संधारित करने के निर्देश दिए है।जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने बताया कि बाड़मेर जिले में प्रत्येक रिटेल आउटलेट पर 1000 लीटर डीजल एवं 500 लीटर पेट्रोल, प्रत्येक गैस एजेंसी पर
50 सिलेंडर, प्रत्येक केरोसीन थोक विक्रेता को 5000 लीटर केरोसीन,प्रत्येक खाद्यान्न थोक विक्रेता को 100 क्विंटल गेहूं, प्रत्येक उचित मूल्य दुकानदार को 100 लीटर केरोसीन एवं एपीएल खाद्य सुरक्षा गेहूं 1क्विंटल आरक्षित करने के निर्देश दिए गए है।जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि प्रत्येक रिटेल आउटलेट द्वारा आरक्षित रखी जाने वाली डीजल, पेट्रोल की मात्रा टैंक में रहने वाले डेड स्टाक के अतिरिक्त होगी। आरक्षित स्टाक को जिला रसद अधिकारी तथा संबंधित उपखंड अधिकारी, तहसीलदार के निर्देशानुसार वितरण किया जाएगा। उन्हांने बताया कि किसी भी अनुज्ञा पत्रधारी, प्राधिकार पत्रधारी द्वारा आरक्षित स्टाक नहीं रखने
जाने की स्थिति को गंभीरता से लेते हुए दो-ुनवजया के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर 30 जून तक प्रभावी रहेगा।


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