Saturday 30 July 2016

मनरेगा कार्य स्थलो पर सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

मदन बारूपाल

बाड़मेर, 30 जुलाई। महात्मा गांधी नरेगा कार्य स्थलो  पर पेयजल,पालना, टेंट एवं प्राथमिक सहायता पेटी समेत समुचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि उपवन संरक्षक समस्त विकास अधिकारियो, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन खंड के सहायक अभियंता को राज्य सरकार के निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा कार्याें के समय के साथ अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। निर्देशो  के अनुसार कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालको  के लिए पालने एवं विश्राम काल के लिए शेड, लघु क्षति में  आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी उपलब्ध कराई जाए। उनके मुताबिक मनरेगा योजनान्तर्गत नियोजित किसी श्रमिक की उसके नियोजन के कारण और इसके क्रम में किसी दुर्घटना में कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क उपचार का हकदार होगा। उन्हांेने बताया कि मौजूदा समय में मनरेगा कार्यें का समय मनरेगा कार्य अवधि बिना विश्रामकाल के प्रावधान के प्रातः 6 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। उनके मुताबिक यदि कोई श्रमिक समय से पहले निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरांत एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरांत कार्य स्थल छोड़ सकता है।

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