बाड़मेर, 19 जुलाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई ने औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में 8 दवाओं को अवमानक औषधि घोषित कर इन दवाइयों की बिक्री एवं संधारण पर रोक लगाई गयी है।औषधि नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत् मै. जेविक बायोटेक-हिमाचल प्रदेश की सेफिजीम टैबलेट बैच संख्या पीवीटी-1501, मै. नोइल फार्मा हिमाचल प्रदेश की सिपरोफ्लोजेक्शन एचसीएल टेबलेट बैच संख्या एनपी-003, मै. मेडिपोल फार्मास्टियूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-हिमाचल प्रदेश की कैल्शियम एण्ड बिटामिन डी-3 सस्पेंशन बैच संख्या सीडीएस-005, बैच संख्या सीडीएस-006 एवं बैच संख्या सीडीएस-008, मै. ऑरिसन फार्मा इन्टरनेशनल हिमाचल प्रदेश की ऑफ्लोक्सीन टेबलेट आईपी (ऑक्सोमेक्स-200) बैच संख्या ओटीए 15-2563, मै. सायम हैल्थ केयर-पंजाब की ऑफ्लोक्सीन यूएसपी टेबलेट (सीन ऑफ) बैच संख्या-141208 तथा मै. देब्स होम्यो फार्मा-कोलकाता की बायो-कॉम्बिनेशन 26 की बैच नम्बर बीध्2123 डीध्एम को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है। प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए गए है।
Tuesday 19 July 2016
आठ औषधियां अमानक घोषित
बाड़मेर, 19 जुलाई। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की राज्य औषधि नियंत्रक इकाई ने औषधि प्रयोगशाला परीक्षण में 8 दवाओं को अवमानक औषधि घोषित कर इन दवाइयों की बिक्री एवं संधारण पर रोक लगाई गयी है।औषधि नियंत्रक अधिकारी ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत् मै. जेविक बायोटेक-हिमाचल प्रदेश की सेफिजीम टैबलेट बैच संख्या पीवीटी-1501, मै. नोइल फार्मा हिमाचल प्रदेश की सिपरोफ्लोजेक्शन एचसीएल टेबलेट बैच संख्या एनपी-003, मै. मेडिपोल फार्मास्टियूटिकल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड-हिमाचल प्रदेश की कैल्शियम एण्ड बिटामिन डी-3 सस्पेंशन बैच संख्या सीडीएस-005, बैच संख्या सीडीएस-006 एवं बैच संख्या सीडीएस-008, मै. ऑरिसन फार्मा इन्टरनेशनल हिमाचल प्रदेश की ऑफ्लोक्सीन टेबलेट आईपी (ऑक्सोमेक्स-200) बैच संख्या ओटीए 15-2563, मै. सायम हैल्थ केयर-पंजाब की ऑफ्लोक्सीन यूएसपी टेबलेट (सीन ऑफ) बैच संख्या-141208 तथा मै. देब्स होम्यो फार्मा-कोलकाता की बायो-कॉम्बिनेशन 26 की बैच नम्बर बीध्2123 डीध्एम को अमानक कोटि की औषधियां घोषित किया गया है। प्रदेश में परीक्षण में अमानक इन औषधियों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंध रहेगा तथा इन औषधि निर्माताओं के अन्य उत्पादों के नमूने लेकर जांच करवाने के निर्देश दिए गए है।
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