Friday 28 August 2015

प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं होने पर निलंबित होगा पंजीयन

बाड़मेर, 28 अगस्त। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर संबंधित वाहनो  का पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियम 116 (7) के तहत निलंबित जिला परिवहन अधिकारी डी.डी.मेघाणी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आदेश पारित किया है कि बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के संचालित होने वाले वाहनो  के चालान मौके पर बनाकर जुर्माना वसूलने के बजाय सात दिन का समय दिया जाए। सात दिन की अवधि के भीतर वाहन मालिक द्वारा वाहन के प्रदूषण स्तर की जांच करवाकर वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र पेश करने पर ही उक्त चालान कम्पाउंड किया जाए। उन्हांेने बताया कि अगर सात दिन की अवधि के भीतर मालिक वाहन के प्रदूषण की जांच करवाकर प्रमाण पत्र पेश नहीं करेंगे तो उनके वाहनो  के पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियम 116 (7) के तहत निलंबित किए जाएंगे। उन्हांेने वाहन मालिको  से अपील की है कि वे कानूनी कार्यवाही से बचने के लिए राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश की पालना में  अपने वाहन के प्रदूषण की जांच करवाकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करें अन्यथा वाहनो  के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की होंगे




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